तेलंगाना में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण पर मोहर लगा

42 Percent Reservation for Backward Classes

42 Percent Reservation for Backward Classes

(बोम्मा रेड़ड्डी )

  हैदराबाद : 42 Percent Reservation for Backward Classes:   तेलंगाना कैबिनेट ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर महत्वपूर्ण फैसला लिया।  तेलंगाना मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी दी गई 

स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का लागू किया गया कहा तथा 
कैबिनेट बैठक में दो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के साथ-साथ दोनो शिक्षण संस्थानों को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया

17 हजार से अधिक नौकरियों के लिए जॉब कैलेंडर तैयारहैं राज्य के सूचना एवं प्रसारण तथा राजस्व मंत्री
पोंगुलेटी श्रीनिवन रेड्डी ने बताया कि राज्य ने विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए 50 प्रतिशत सीटें निर्धारित की हैं। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए 2018 में लाया गया कानून स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन के लिए आवंटित किया जाएगा।

पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आगे कहा कि  हैदराबाद  तेलंगाना में उक्त अध्यादेश जारी करने के लिए राज्य की बैठक में आरक्षण लागू करने के बाद ही कैबिनेट मामलों के लिए संस्थानों के चुनावों के साथ आगे बढ़ने, तथा स्थानीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने के साथ-साथ  बीसी आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में नौकरियों को भरने की प्रक्रिया को देश में एक उदाहरण के रूप में तेज किया जा रहा है। 

 कैबिनेट कैलेंडर तैयार है, और मार्च के मंत्री पोंगुलेटि श्रीनिवन रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर और अन्य ने भी कुछ अन्य प्रमुख लोगों को लाखों नौकरियां प्रदान करने के लिए मीडिया निर्णय लिए।